हक की बात: गुजारा भत्ता देने में नाकाम पति की होगी संपत्ति कुर्क, पत्नी-बेटे की मांग पर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला

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Karnataka High Court On Husband Wife Case समाचार

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बेंगलुरु के एक शख्स की कर्नाटक हाई कोर्ट ने पत्नी और बेटे को गुजारा भत्ता न देने के जुर्म में उसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। पहले यह भत्ता कुल 3000 रुपये था जिसे पत्नी-बेटे ने बढ़ाने की मांग की गई।

बेंगलुरु/नई दिल्ली: बेंगलुरु के एक शख्स को अपनी पत्नी और दिव्यांग बेटे को कम गुजारा भत्ता न देना भारी पड़ गया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उस शख्स की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। हाल ही के एक आदेश में, जस्टिस अनु सिवामणि और जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की खंडपीठ ने शख्स को 12 अप्रैल 2012 से हर महीने 5,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया है। बता दें कि 12 अप्रैल को पत्नी ने मुकदमा दायर किया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि बेंगलुरु के उत्तराहल्ली में उस शख्स का 1,276 वर्ग फुट का मकान...

साल बाद पत्नी और बेटे ने राशि बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की मांग की। सितंबर 2018 में, पारिवारिक अदालत ने पति को हर महीने 3,000 रुपये देने का आदेश दिया। हाई कोर्ट में पत्नी और बेटे ने जज के सामने यह दलील दी कि जो राशि मिल रही है वह अभी भी कम है और पति ने पुराना बकाया भी नहीं चुकाया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पति ने कुछ जमीनें बेची और वह हर महीने 5,000 रुपये का भुगतान कर सकता है। साथ ही, उन्होंने अदालत से पति की संपत्ति को कुर्क करने की मांग की।कोर्ट ने मानी पत्नी और बेटे की बात पत्नी और बेटे...

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