स्वीडन के संसद ने बुधवार को एक कानून पारित कर लोगों के लिए कानूनी तौर पर लिंग परिवर्तन के लिए आवश्यक आयु 18 से घटाकर 16 कर दी. हालांकि 18 साल से कम उम्र के युवाओं को अभी भी अभिभावक, डॉक्टर और नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर से अनुमति लेनी होगी. अब जेंडर डिस्फोरिया डायग्नोसिस की जरूरत नहीं होगी. चिकित्सा पेशेवरों के अनुसार, जेंडर डिस्फोरिया उन लोगों द्वारा अनुभव किया जाने वाला एक मनोवैज्ञानिक तनाव है जिनकी लिंग अभिव्यक्ति उनकी लिंग की पहचान से मेल नहीं खाती है.
6 घंटे तक चली बहस डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्पेन उन देशों में से हैं जिनके पास पहले से ही समान कानून हैं.जर्मनी ने भी बनाया कानूनपिछले शुक्रवार को जर्मन सांसदों ने इसी तरह के कानून को मंजूरी दे दी जिससे ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और नॉन-बाइनरी लोगों के लिए सीधे रजिस्ट्री कार्यालयों में आधिकारिक रिकॉर्ड में अपना नाम और लिंग बदलना आसान हो गया.
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