सोशल मीडिया प्रोफाइल आधार से जोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

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सोशल मीडिया प्रोफाइल आधार से जोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली | August 21, 2019 1:28 AM तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ‘फेसबुक इंक’ की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए मंगलवार को सहमत हो गया, जिसके जरिए ‘यूजर’ के सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार नंबर से जोड़ने की मांग करने वाले मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। ये मामले मद्रास, बंबई और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित हैं। शीर्ष अदालत ने केंद्र, गूगल, ट्विटर, यूट्यूब और अन्य को नोटिस जारी कर 13 सितंबर तक उनका जवाब मांगा...

वहीं वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और कपिल सिब्बल ने क्रमश: फेसबुक और वाट्सऐप की ओर से पेश होते हुए कहा कि सेवा प्रदाताओं को आपराधिक जांच में मदद के लिए जांच एजंसियों से डेटा साझा करने को कहा जा सकता है या नहीं, इस पर शीर्ष अदालत द्वारा फैसला किए जाने की जरूरत है क्योंकि इसके वैश्विक प्रभाव होंगे। उन्होंने कहा कि फेसबुक और वाट्सऐप दोनों ही अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हैं। वे 150 से अधिक देशों में संचालित होती हैं और मद्रास हाई कोर्ट के किसी फैसले का उनके वैश्विक संचालन पर असर...

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को कहा था कि फर्जी खबरों के प्रसार, मानहानि, अश्लील, राष्ट्र विरोधी व आतंकवाद से संबंधित सामग्री के फैलने को रोकने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट को उसके उपयोगकर्ताओं के आधार नंबर से जोड़ने की जरूरत है। फेसबुक इंक तमिलनाडु सरकार के इस सुझाव का इस आधार पर विरोध कर रहा है कि आधार संख्या साझा करने से उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता नीति का उल्लंघन होगा।

 

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