राज्य ब्यूरो, पटना। पटना हाई कोर्ट ने 2016 से जेल में बंद अरवल के सैयद नकवी उर्फ नकवी इमाम को रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश पीबी बजंथ्री एवं न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने सैयद नकवी की पत्नी अफशान निगार की आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया। अधिवक्ता अमित नारायण ने बताया कि नकवी को भारत की नागरिकता नहीं मिल रही और पाकिस्तान अपना नागरिक मानने से इनकार कर रहा है, इसी आधार पर उसने याचिका दायर की। नानी की सेवा के लिए पाकिस्तान गया था नकवी अरवल में जन्मे सैयद...
पुलिस ने इस आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को शक हुआ कि कहीं नकवी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर तो नहीं आया है। हालांकि, बाद में जांच में वह शक गलत निकला। भारतीय महिला से की शादी नकवी ने पटना हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजा। इस दौरान नकवी ने भारतीय मुस्लिम महिला से शादी भी कर ली। विदेश मंत्रालय ने जब पाकिस्तान से संपर्क किया, तो पाकिस्तान सरकार ने कहा कि नकवी ने जो पता बताया है, वह मिल नहीं रहा है। राज्य सरकार ने अपनी ओर से हलफनामा दायर कर कहा कि नकवी...
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