सूरत दुष्कर्म मामले में आसाराम की जमानत याचिका खारिज

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सुप्रीम कोर्ट /सूरत दुष्कर्म मामले में आसाराम की जमानत याचिका खारिज AsaramBapuVerdict

गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में 2015 में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थीआसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आसाराम ने गुजरात के सूरत दुष्कर्म मामले में जमानत मांगी थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने जमानत का विरोध किया। गुजरात सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सूरत दुष्कर्म मामले में 10 और गवाहों के बयान दर्ज होने बाकी हैं। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि पहले निचली अदालत गुजरात...

लेकिन 26 मार्च को कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामला 6 साल पुराना है। आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ सूरत की दो बहनों ने दुष्कर्म और गलत तरह से बंधक बनाने का आरोप लगाया था। पीड़ित छोटी बहन ने नारायण साईं के खिलाफ ठोस सबूत दिए थे और मौका-ए-वारदात को पहचाना था। बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने पीड़ित बहनों के बयान और सबूतों के आधार पर केस दर्ज किया था। इसके बाद से ही आसाराम जेल में बंद हैं।...

 

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