सुप्रीम कोर्ट का मणिपुर सरकार को आदेश: UPSC एग्जाम के लिए मणिपुर से बाहर जा रहे कैंडिडेट्स को 3000 रुपए प्र...

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Supreme Court समाचार

Manipur Government,UPSC Exam,Manipur Violence

SC asks Manipur to pay Rs 3K to civil services aspirants for travelling outside to take UPSC exam| सुप्रीम कोर्ट ने एक दुलर्भ आदेश के तहत मणिपुर सरकार से कहा है कि UPSC की तैयारी कर रहे छात्रों को रोजाना के हिसाब से 3000 रुपए दें, ताकि वे 26 मई को हिंसा प्रभावित मणिपुर से बाहर जाकर एग्जाम दे सकें। 140 छात्रों...

UPSC एग्जाम के लिए मणिपुर से बाहर जा रहे कैंडिडेट्स को 3000 रुपए प्रतिदिन देंCJI ने कहा कि ऐसे सभी कैंडिडेट्स के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना संभव नहीं है, इसलिए छात्रों को यह सहायता राशि दी जाएगी।

140 छात्रों ने मिलकर अपने एग्जामिनेशन सेंटर को मणिपुर से बाहर ट्रांसफर करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेपी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच इसी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने आया कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसे छात्रों को 1500 रुपए देने को कहा था, जिन्होंने मणिपुर के बाहर एग्जाम देने का फैसला किया है। CJI ने कहा कि सभी के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना संभव नहीं है, इसलिए सहायता राशि को 1500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए किया गया है।इससे पहले 29 मार्च को UPSC ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि मणिपुर के जिन UPSC कैंडिडेट्स ने इंफाल को एग्जाम सेंटर के तौर पर चुना था, उन्हें अपना अपना सेंटर बदलने की मंजूरी दी जाएगी, बशर्ते राज्य सरकार उनके टैवल...

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