सुप्रीम कोर्ट का आदेश: 'सार्वजनिक व्यवस्था' को भंग करने के लिए 'सार्वजनिक अव्यवस्था' जरूरी

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: 'सार्वजनिक व्यवस्था' को भंग करने के लिए 'सार्वजनिक अव्यवस्था' जरूरी SupremeCourt Telangana PublicOrder Disturb CrimeNews

उच्चतम न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ तेलंगाना सरकार की ओर से जारी किए गए नजरबंदी के आदेश को सोमवार को खारिज कर दिया। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ को भंग करने के लिए निश्चित रूप से एक 'सार्वजनिक अव्यवस्था' होनी चाहिए, जिससे हमारा समाज व्यापक रूप से प्रभावित हो। बता दें कि आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी के कई मामले दर्ज हैं।

न्यायाधीश आरएफ नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने टीपीडीएए के तहत अपने पति के खिलाफ पारित निरोध आदेश को चुनौती देने वाली एक महिला की ओर से दायर याचिका को खारिज करने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी। बता दें कि महिला के पति के खिलाफ बेईमानी, धोखाधड़ी के लिए कई एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन उसे अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों में जमानत मिली है।

पीठ ने अपने फैसले में कहा, 'इसलिए हम इस आधार पर तेलंगाना सरकार की ओर से जारी नजरबंदी के आदेश को रद्द करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता द्वारा बताए गए किसी दूसरे आधार की तह तक जाना गैरजरूरी है। आक्षेपित फैसले को खारिज किया जाता है और हिरासत में लिए गए शख्स को मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। इसके मुताबिक, याचिका को स्वीकार किया जाता है।'उच्चतम न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ तेलंगाना सरकार की ओर से जारी किए गए नजरबंदी के आदेश को सोमवार को खारिज कर दिया।...

 

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