सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर दोषसिद्धि पर रोक नहीं तो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं दोषी

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर दोषसिद्धि पर रोक नहीं तो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं दोषी SupremeCourtofIndia PMOIndia

है और अगर उसकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती है तो ऐसा व्यक्ति जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है।

सरिता नायर ने वायनाड संसदीय सीट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए दाखिल नामांकन पत्र इसी आधार पर निरस्त किए जाने को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की थी। अदालत ने उनकी इस अपील को दो नवंबर को खारिज कर दिया था। अदालत ने केरल हाईकोर्ट की इस व्यवस्था के लिए आलोचना की कि नायर की याचिका में तीन त्रुटियों का सुधार नहीं किया जा सकता था। अदालत ने कहा कि ये त्रुटियां सुधार योग्य थीं और याचिकाकर्ता को इन्हें दूर करने का अवसर दिया जाना चाहिए था।

निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव में केरल में सौर घोटाले से संबंधित आपराधिक मामले में सरिता नायर को दोषी ठहराए जाने और उन्हें सजा होने के तथ्य के मद्देनजर उसका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया था। इस सीट पर कांग्रेस के हिबी एडेन ने जीत हासिल की थी।

 

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