सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी छात्रों को बड़ी राहत, सरकार की योजना को किया मंजूर

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नीट पीजी काउंसलिंग शुरू करने और ओबीसी-ईडब्‍ल्‍यूएस आरक्ष्‍ण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. Rajurajjee2 SC NEET2021

नीट पीजी मामले में एक बेहद अहम खबर आई है. सुप्रीम कोर्ट ने आज NEET PG मामले पर फैसला सुनाते हुए 27% ओबीसी और 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को आरक्षण दिए जाने की मंजूरी दे दी है. इससे नीट पीजी के छात्रों को बड़ी राहत मिली है और उनकी काउंसलिंग का रास्‍ता साफ हो गया है.सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब नीट पीजी के लिए काउंसलिंग तुरंत शुरू की जाए. शुक्रवार को जस्टिस डी.वाई.चंद्रचूड़ और ए.एस.

कोर्ट ने ओबीसी की वैधता बरकरार रखा है. साथ ही EWS को 10 फीसदी आरक्षण की अनुमति दी है और इसके लिए आय की सीमा 8 लाख रुपये होगी. इस तरह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले न केवल ओबीसी छात्रों बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी राहत दी है. साथ ही नीट पीजी की काउंसलिंग तुरंत शुरू कराने का आदेश देकर मेडिकल कॉलेजों के पोस्‍ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन का रास्‍ता साफ कर दिया है.

बता दें कि केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2021 को नोटिफिकेशन जारी करके मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले राष्‍ट्रीय स्‍तर के टेस्‍ट नीट में ओबासी और ईडब्‍ल्‍यूएस कोटे के तहत आरक्षण देने का फैसला किया था. इसके खिलाफ सुप्रीत कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

 

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