सुप्रीम कोर्ट: अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए बेल तो हेमंत सोरेन को इनक़ार क्यों?

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केजरीवाल और सोरेन, दोनों ही नेताओं के ख़िलाफ़ पीएमएलए क़ानून के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जा रही है. ऐसे में ये सवाल पूछा जा रहा है कि एक को ज़मानत मिली तो दूसरे को क्यों नहीं.

लोकसभा चुनावों के लिए एक जून को ख़त्म होने वाले अंतिम चरण के मतदान से पहले जेल में बंद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छूटने की उम्मीद ख़त्म हो गई है.

इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया.शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी की और अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "एक बार जब मामला अदालत के विचाराधीन होता है और गिरफ़्तारी की वैधता से जुड़े प्रश्न पर गौर किया जा रहा होता है तो और इसे अधिक समग्रता और उदारवादी नज़रिये से देखा जाना वाजिब है और वो भी तब जब 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहे हों."अरविंद केजरीवाल के ज़मानत से रिहा होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में अपनी चार्जशीट दायर की जिसमें उन्हें नामजद किया गया है.

इस बीच 30 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेने के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल कर दी. पीएमएलए कोर्ट ने अप्रैल की शुरुआत में चार्जशीट का संज्ञान लिया. बेंच ने कहा, "हमें आपके क्लाइंट से थोड़ी स्पष्टवादिता की उम्मीद थी. उन्हें हमें बताना चाहिए था कि ज़मानत याचिका दायर की गई है." सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े कहते हैं कि केजरीवाल की तरह हेमंत सोरेन को भी अंतरिम ज़मानत मिलनी चाहिए थी.

इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसी हाई कोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय के ख़िलाफ़ जांच को 14 जून तक स्थगित कर दिया.

 

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