सुप्रीम कोर्ट से 78 वर्षीय महिला को डाक मतपत्र से वोट डालने की नहीं मिली इजाजत, क्या मामला है?

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Lok Sabha Election 2024: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें बिस्तर पर पड़ी 78 वर्षीय महिला की याचिका खारिज कर दी गई थी। महिला ने लोकसभा चुनाव में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की मांग की...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 78 वर्षीय बिस्तर पर पड़ी एक महिला की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।दरअसल इस महिला ने 2024 के आम चुनावों में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने की मांग की थी। जस्टिस बेला एम.

त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर निर्वाचन क्षेत्र में 7 मई को हुए ईवीएम मतदान के मद्देनजर याचिका निरर्थक हो गई है। अधिवक्ता प्रणव सचदेवा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता, जो दोनों घुटनों में गंभीर ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित है और इसलिए खड़े होने या चलने में असमर्थ है और पिछले 3 महीनों से बिस्तर पर है, को डाक मतपत्र से अपना वोट डालने की अनुमति दी जानी चाहिए। 6 मई को पारित एक आदेश में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे...

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