सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी: इनकम टैक्स बकाया पर ब्याज माफ किया, कंपनियों के ₹3000 कर...

  • 📰 Dainik Bhaskar
  • ⏱ Reading Time:
  • 75 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 33%
  • Publisher: 51%

इंडिया मुख्य बातें समाचार

इंडिया ताज़ा खबर,इंडिया मुख्य बातें

एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया समेत देश की दूसरी टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। SC ने इन कंपनियों के बकाया इनकम टैक्स पर लगने वाले ब्याज को पूरी तरह से माफ कर दिया है।

इससे कंपनियों के करीब 3000 हजार करोड़ रुपए बचेंगे। कोर्ट ने 17 मई को ये फैसला सुनाया। इसमें सबसे ज्यादा राहत वोडाफोन आइडिया को मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस फीस के हिस्से को रेवेन्यू एक्सपेंडीचर दिखाकर टैक्स छूट क्लेम के मामले में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कंपनियों ने रेवेन्यू एक्सपेंडीचर दिखाकर जो कम टैक्स भरा है, उस रकम पर ब्याज नहीं देना होगा। दरअसल, अक्टूबर 2023 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन कंपनियों की लाइसेंस फीस को इनकम टैक्स एक्ट के तहत 'कैपिटल एक्सपेंडीचर' के रूप में माना जाए, न कि 'रेवेन्यू एक्सपेंडीचर' के रूप में माना जाए। इस फैसले के बाद ही इनकम टैक्स कंपनियों पर टैक्स देनदारी बढ़ी और ब्याज भी बढ़ गया था।1999 की नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियों को एंट्री के लिए वन-टाइम लाइसेंस फीस देनी होती थी, इसके साथ ही लाइसेंस फीस देनी होती थी जो उनके सालाना टर्नओवर के आधार पर होता था.

इसलिए टेलीकॉम कंपनियों ने तर्क दिया कि लाइसेंस फीस का जो भुगतान वन-टाइम किया गया, उसका नेचर 'कैपिटल' था, जबकि सालाना लाइसेंस फीस की प्रकृति रेवेन्यू थी। हालांकि, कोर्ट ने फैसला दिया कि वैरिएबल लाइसेंस फीस जिसका भुगतान सालाना किया जाता है, उसको रेवेन्यू के रूप में री-क्लासिफाई नहीं किया जा सकता है। इसमें कहा गया था कि, 'केवल भुगतान के तरीके पर विचार करके किसी वन-टाइम लेनदेन को कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट में बनावटी तरीके से बांटा नहीं किया जा सकता है।'इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स, कीमत ₹1.51 लाख4.7 सेकेंड में 0-100Kmph की स्पीड का दावा, लग्जरी कारों में रेंज रोवर स्पोर्ट से मुकाबलाअब नेपाल में MDH-एवरेस्ट मसालों पर बैन लगा, इलॉन मस्क ने X का डोमेन बदलकर x.

 

आपकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद। आपकी टिप्पणी समीक्षा के बाद प्रकाशित की जाएगी।
हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

 /  🏆 19. in İN

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

SC: 'हिस्ट्रीशीट पुलिस का आंतरिक दस्तावेज, सार्वजनिक नहीं कर सकते', अमानतुल्लाह खान को सुप्रीम कोर्ट से राहतआम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिस्ट्रीशीट पुलिस का आंतरिक दस्तावेज है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »

रोहिणी आचार्य के खिलाफ BJP की EC से शिकायत, चुनावी हलफनामे में कई गलतियों का दावाबीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर कहा कि रोहिणी आचार्य ने अपनी आय और चल संपत्ति को लेकर इनकम टैक्स रिटर्न के संबंध में हलफनामे में गलत जानकारी दी है.
स्रोत: NDTV India - 🏆 6. / 63 और पढो »

मालेगांव धमाके: समीर कुलकर्णी के खिलाफ ट्रायल पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहतमालेगांव बम धमाकों के मामले में आरोपी समीर कुलकर्णी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जांच एजेंसी पर आरोप लगाया गया कि गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम (यूएपीए) के तहत चलाए गए मामले में ट्रायल के लिए कानून के मुताबिक केंद्र सरकार से अभियोजन की मंजूरी नहीं ली गई है.
स्रोत: News18 Hindi - 🏆 13. / 51 और पढो »

Taal Thok Ke: जेल से बाहर केजरीवाल, फुल प्रचार!Taal Thok Ke: सुप्रीम कोर्ट के केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए उन्हें 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी है Watch video on ZeeNews Hindi
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »