हरियाणा सरकार को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है. दरअसल, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में फैसला लेते हुए सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी में 5 बोनस नंबर दिए जाने पर रोक लगा दी है. इस रोक के बाद 23 हजार युवाओं की नौकरी दांव पर लग चुकी है. वहीं, सीएम नायब सैनी ने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश के 23 हजार युवाओं की नौकरी पर कोई खतरा नहीं आएगा.
यह भी पढ़ें- हरियाणा सरकार ने नौकरियों में बढ़ाया OBC आरक्षण, विधानसभा चुनाव से पहले सीएम सैनी ने लिया बड़ा फैसलाहरियाणा में 2022 में एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसके अनुसार प्रदेश के आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी परीक्षाओं में 5 नंबर का बोनस दिया गया. जिस पर पहले पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगाई और फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है. जिसके बाद राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है.
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