सुप्रीम कोर्ट: श्रमिकों को 15 दिनों में घर वापस भेजा जाए | DW | 09.06.2020

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सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि 15 दिनों के अंदर सभी फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को उनके गांव भेजने की व्यवस्था की जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मामलों को रद्द करने पर विचार किया जाए. SupremeCourt MigrantLabourersDying

तालाबंदी लागू होने के तुरंत बाद से ही प्रवासी मजदूरों को अपने अपने गांवों की तरफ लौटने की जद्दोजहद करते हुए करीब ढाई महीने बीत गए हैं. इन ढाई महीनों में अब जा कर इनकी मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है. अदालत ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि 15 दिनों के अंदर सभी फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों का पता लगाया जाए और उन्हें उनके गांव भेजने की व्यवस्था की जाए.

ये दूसरी बार है जब श्रमिकों के हालात पर एक मामले में चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को निर्देश दिए हैं. इससे पहले 29 मई को अदालत ने निर्देश दिया था कि श्रमिकों की यात्रा का खर्च उनसे ना वसूला जाए और रास्ते में उनके खाने-पीने की व्यवस्था भी की जाए. 26 मई को इस मामले में अदालत ने खुद संज्ञान लेते हुए कहा था कि सरकारों द्वारा श्रमिकों की भलाई के लिए उठाए गए कदमों में गलतियां भी हुई हैं और कमियां भी रह गई हैं.

 

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Supreme court CBI के बाद दूसरा तोता

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