सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को असम के डिटेंशन केंद्रों में बंद 17 विदेशी नागरिकों, जिनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, उनको तुरंत उनके देश भेजने को कहा है.
जस्टिस ओका ने ‘हल्के’ अंदाज में टिप्पणी की कि ‘आप उन विदेशी नागरिकों को सेवा दे रहे हैं जिन्हें बहुत पहले ही भारत से चले जाना चाहिए था और उन पैसों का उपयोग भारत के नागरिकों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए.’ ज्ञात हो कि असम के डिटेंशन सेंटर हमेशा ही विवादों में रहे हैं. असम में नागरिकता संकट को लेकर शुरू हुए विवाद के कारणचालू हैं और अक्सर मानवाधिकार हनन के आरोपों के चलते सुर्ख़ियों में रहते हैं.के अनुसार, इस कन्वेंशन के सदस्य देश आप्रवासियों को हिरासत में नहीं ले सकते, न ही उन्हें निष्कासित कर सकते हैं, भले ही वे बिना अनुमति के ही क्यों न प्रवेश कर गए हों.
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