सरकार ने कहा- राफेल डील के दस्तावेज बिना इजाजत कोर्ट में पेश नहीं किए जा सकते

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Govt claims in SC, no one can produce them without permission | अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने दिया एविडेंस एक्ट और आरटीआई एक्ट का हवाला केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राफेल दस्तावेज पर किया विशेषाधिकार का दावा सुप्रीम कोर्ट ने विशेषाधिकार के मामले पर फैसला सुरक्षित रखा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राफेल दस्तावेज पर किया विशेषाधिकार का दावा.

सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में राफेल दस्तावेजों को लेकर विशेषाधिकार का दावा किया। सरकार ने कहा है कि राफेल से जुड़े दस्तावेज संबंधित विभाग की अनुमति के बिना कोर्ट में पेश नहीं किए जा सकते। सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि एविडेंस एक्ट का सेक्शन 123 और आरटीआई एक्ट इस बात की पुष्टि करते हैं। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और केएम जोसफ की पीठ ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा है।बुधवार को रक्षा सचिव द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया, ''जिन...

 

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राफेल डील केसः सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा, 'CAG रिपोर्ट से 3 पेज गायब'अटॉर्नी जनरल ने कहा, गोपनीय दस्तावेज को साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता और न ही ऐसे काग़ज़ों को पब्लिश ही किया जा सकता है. कहीं पप्पू चोरी तो नहीं कर रहा ये सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ है Jo sarkar defined minister se file chori hone se nhi bacha saki wo desh ko kya bachagi
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »

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