सभी तरह के कागजात की वैधता का विस्तार किया है। फिटनेस, परमिट , ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज अब 30 सितंबर 2020 तक वैध माने जाएंगे।
मंत्रालय के आदेश के बाद वाहन चालकों व वाहन मालिकों को मोटर वाहन कानून से जुड़े दस्तावेजों को नवीनीकरण कराने से राहत मिलेगी। वाहन चालकों व वाहन मालिक कागजात का नवीनीकरण अब 30 सितंबर तक करा सकेंगे। कोरोना वायरस के कारण मोटर वाहन कानून से जुड़े कागजात की वैधता को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इससे पहले बीमा नियामक इरडा ने भी नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि अगले वित्त वर्ष तक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की प्रीमियम दरों में बदलाव नहीं करें। सभी तरह के कागजात की वैधता का विस्तार किया है। फिटनेस, परमिट , ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज अब 30 सितंबर 2020 तक वैध माने जाएंगे।मंत्रालय के आदेश के बाद वाहन चालकों व वाहन मालिकों को मोटर वाहन कानून से जुड़े दस्तावेजों को नवीनीकरण कराने से राहत मिलेगी। वाहन चालकों व वाहन मालिक कागजात का नवीनीकरण अब 30 सितंबर तक करा सकेंगे। कोरोना वायरस के कारण मोटर वाहन कानून से जुड़े कागजात की वैधता को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा...
इससे पहले बीमा नियामक इरडा ने भी नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि अगले वित्त वर्ष तक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की प्रीमियम दरों में बदलाव नहीं करें।
nitin_gadkari MORTHIndia कश्मीरी पंडित की जिन आतंकवादियों ने हत्या की है वे हिन्दुस्तान के साथ साथ मानवता के भी दुश्मन है ऐसे गद्दारो को जीने का अधिकार नही है ऐसे लोगो को चाहे जहाँ भी छिपे हो खोज कर मौत दी जाय और सरकार से अनुरोध है कि 1990 के दशक में जिन लोगो ने कश्मीरी पंडितों का चीर हरण किया उनको सजा..
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