श्री कृष्ण जन्म भूमि मामले में बड़ा अपडेट, हिंदू पक्ष करेगा बहस, कहा- मूर्ति पक्ष नहीं थी

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Allahabad High Court समाचार

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Mathura Krishna Janmabhoomi Controversy : मुस्लिम पक्ष यानि शाही ईदगाह मस्जिद की ओर से आर्डर 7 रूल्स 11 के तहत अर्जियों की पोषणीयता को चुनौती दी गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई कर रहा है. अयोध्या विवाद की तर्ज पर जिला अदालत के बजाय हाईकोर्ट में सीधे तौर पर सुनवाई हो रही है.

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को मथुरा श्री कृष्ण जन्म भूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी अर्जियों पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट में दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक लगभग दो घंटे बहस हुई. हिंदू पक्ष की ओर से बहस अभी पूरी नहीं हुई है. लिहाजा हाईकोर्ट में मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी. गुरुवार को दोपहर दो बजे से जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होगी.

हिंदू पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि मुकदमा विचारणीय है, विचारणीय न होने संबंधी याचिका पर प्रमुख साक्ष्यों के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है. ज्ञानवापी मामले में पारित फैसले का भी किया उल्‍लेख यह भी कहा गया कि इस मामले में पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधान लागू नहीं होंगे. 1991 के अधिनियम में धार्मिक चरित्र को परिभाषित नहीं किया गया है. स्थान/संरचना का धार्मिक चरित्र केवल साक्ष्य द्वारा तय किया जा सकता है, जिसे केवल सिविल कोर्ट द्वारा तय किया जा सकता है.

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