शूटर नरेश शर्मा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, पैरालंपिक में नाम शामिल ना किए जाने पर सुनवाई आज

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पैरालंपिक में नाम शामिल ना किए जाने से खफा हैं शूटर नरेश शर्मा Paralympics (mewatisanjoo)

दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी पर छह अगस्त को सुनवाई तय की है जबकि शूटिंग के लिए टोक्यो जाने वाली टीम का फाइनल सिलेक्शन दो अगस्त को ही होना है. इसलिए वह आज ही अपनी अर्जी की सुनवाई के लिए गुहार लगा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आज ही सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है.

मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने कहा कि ओलंपिक तो खत्म होने को है तो आप अब कैसे जाएंगे. इसपर नरेश शर्मा के वकील विकास सिंह ने कहा कि भारत की तरफ से खिलाड़ियों का नाम तय करने की आज अंतिम तिथि है. वह अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं. हाईकोर्ट ने भी यह पाया था कि उन्हें गलत तरीके से पैरालंपिक टीम में शामिल नहीं किया गया. कल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन एंट्री स्वीकार करेगा.

इस पर सीजेआई ने कहा कि हाईकोर्ट तो पहले से ही आपके पक्ष में है. इसपर नरेश शर्मा के वकील ने कहा कि होईकोर्ट ने यह माना है कि नरेश का नाम शामिल नहीं किया गया है लेकिन यह नहीं कहा है कि नरेश पैरालंपिक में जाने के हकदार हैं. हम चाहते हैं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उनका नाम लिस्ट में शामिल करे. उनका नाम लिस्ट में शामिल करने से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा.नरेश ने अपनी याचिका में कहा है कि वो पांच बार पैरालंपिक खेलों में हिस्सा ले चुके हैं.

 

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