भाषा नई दिल्ली | August 28, 2019 1:56 PM पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक सेवा छोड़कर राजनीति में आए शाह फैसल की उस याचिका पर बुधवार को केंद्र से जवाब मांगा जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर की प्रति मांगी है। वह फिलहाल श्रीनगर में हिरासत में हैं। फैसल के वकील ने कहा कि वह नहीं जानते कि लुकआउट सर्कुलर किस आधार पर जारी किया गया है।
वकील ने कहा कि एलओसी केवल उन्हें यात्रा करने से रोक सकता है, लेकिन यह उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को उचित नहीं ठहरा सकता तथा यह केंद्र की ‘‘दुर्भावना’’ को दर्शाता है। पूर्व आईएएस अधिकारी ने अपनी याचिका में दावा किया कि जब उन्हें दिल्ली हवाईअड्डे पर जन सुरक्षा कानून के तहत अवैध रूप से हिरासत में लिया गया तो उस समय वह उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए अमेरिका स्थित हार्वर्ड यूनिर्विसटी जा रहे थे। बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में नौकरशाह से नेता बने शाह फैसल की हिरासत को उचित ठहराया है। सरकार ने कहा कि उन्होंने देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ श्रीनगर हवाई अड्डे पर जमा लोगों को भड़काया...
मामले को लेकर डीआईजी, सीकेआर, श्रीनगर के जरिए दाखिल एक हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा है कि फैसल के पास छात्र वीजा नहीं था, हालांकि उन्होंने दावा किया था कि वह पढ़ाई के लिए अमेरिका जा रहे थे। बता दें कि फैसल की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जवाब में दाखिल हलफनामे में यह कहा गया है। वहीं फैसल ने याचिका में आरोप लगाया था कि उन्हें 14 अगस्त को दिल्ली हवाई अड्डे पर अवैध तरीके से रोका गया और वापस श्रीनगर भेज दिया जहां उन्हें नजरबंद कर दिया गया है...
Hindi News से जुड़े अपडेट और व्यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »
स्रोत: News18 India - 🏆 21. / 51 और पढो »
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »
स्रोत: News18 India - 🏆 21. / 51 और पढो »