शादीशुदा मुस्लिम ने युवती के साथ लिव-इन में रहने के लिए मांगी सुरक्षा, हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि शादीशुदा मुसलमान को लिव इन में रहने का अधिकार नहीं है. दरअसल, पहली पत्नी और बच्ची के रहते मुस्लिम व्यक्ति ने हिंदू युवती के साथ लिव इन में रहने के लिए हाईकोर्ट से सुरक्षा मांगी थी. कोर्ट ने कहा कि इस्लाम भी शादीशुदा मर्द को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत नहीं देता.

लखनऊ. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पत्नी के रहते ‘लिव-इन रिलेशन’ में रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता. अदालत ने यह भी कहा कि इस्लाम इस तरह के संबंध की इजाजत नहीं देता. यह आदेश जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस एके श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ ने स्नेहा देवी और मोहम्मद शादाब खान द्वारा दायर एक रिट याचिका पर दिया.

याचिका में उक्त प्राथमिकी को चुनौती दी गई, साथ ही याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन में दखल न दिए जाने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया. सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि शादाब की शादी 2020 में फरीदा खातून से हुई जिससे उसे एक बच्ची भी है. फरीदा इस समय अपने माता-पिता के साथ मुंबई में रह रही है.

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