लॉकडाउन: सरकार ने कुछ और गतिविधियों में दी छूट, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान कर सकेंगे काम

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लॉकडाउन: सरकार ने कुछ और गतिविधियों में दी छूट, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान कर सकेंगे काम CoronaUpdate Lockdown Coronavirus

- फोटो : Amar Ujalaकेंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान 20 अप्रैल से कुछ और गतिविधियों को छूट दे दी है। इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, हाउसिंग फाइनेंस, लघु वित्त संस्थानों को बंद के दौरान न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दे दी है।

आदेश में कहा गया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, हाउसिंग फाइनेंस, लघु वित्त संस्थानों को लॉकडाउन के दौरान न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति है। इस सूची में सहकारी साख समितियों को भी जोड़ा गया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में निर्माण गतिविधियों, पानी की आपूर्ति, साफ-सफाई, बिजली, दूरसंचार की लाइनें बिछाने को लॉकडाउन से छूट दी गई है।

 

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