रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दी है, जो बच्चे की कस्टडी को लेकर थी। लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल ने बच्चे को जन्म दिया था। बाद में महिला अलग हो गई थी। इसके बाद बच्चे के बॉयलॉजिकल पिता ने कोर्ट में कस्टडी के लिए याचिका लगाई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने व्यक्तिगत कानूनों और अंतरधार्मिक विवाहों की जटिलताओं पर जोर दिया है।भारतीय संस्कृति के लिए कलंकजस्टिस गौतम भादुड़ी और संजय एस अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप की अवधारणा...
'भारतीय संस्कृति में कलंक बनी हुई है, क्योंकि यह पारंपरिक भारतीय मान्यताओं के खिलाफ है।' हाईकोर्ट ने कहा कि यह पश्चिम सभ्यता है जो भारतीय सिद्धांतों की सामान्य अपेक्षाओं के विपरीत है।' उन्होंने कहा कि पर्सनल लॉ के नियमों को किसी भी अदालत में तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें प्रथागत प्रथाओं के रूप में प्रस्तुत और मान्य नहीं किया जाता।दंतेवाड़ा के व्यक्ति ने लगाई थी याचिकादरअसल, दंतेवाड़ा निवासी याचिकाकर्ता अब्दुल हमीद सिद्दीकी ने एक अलग धर्म की महिला के साथ लिव-इन...
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