लालू यादव को नहीं मिली राहत, दुमका कोषागार केस में जमानत याचिका खारिज

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झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका की खारिज (satyajeetAT )

दुमका कोषागार मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. आरजेडी सुप्रीमो की जमानत को लेकर इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से कोर्ट में बहस हुई. इस बहस के बाद कोर्ट ने कहा कि लालू यादव की ओर से जो जेल में समय काटने का दावा किया गया, उसमें दो माह कम है. इसके बाद अदालत ने लालू यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी.आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों ओर से जमानत को लेकर बहस हुई.

बता दें कि लालू यादव को चारा घोटाले के चार मामलों में सीबीआई कोर्ट से सजा मिली है. इनमें से 3 मामलों में झारखंड हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी है. दुमका मामले में बेल मिलते ही वे जेल से बाहर आ जाएंगे. अब लालू यादव दो महीने बाद जमानत के लिये याचिका दायर कर सकेंगे.इससे पहले देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें जुलाई 2020 में जमानत मिल चुकी है. याचिका में आग्रह किया कि सजा की अवधि का आधा से ज्यादा समय जेल में बीत चुका है.

 

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satyajeetAT बहुत अच्छा

satyajeetAT सड़ सड़ कर मरोगे जैसा किया वैसा भरोगे।

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