नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सवाल किया कि अगर ट्रायल कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेकर रेग्युलर बेल को खारिज कर दिया है तो क्या गिरफ्तारी की वैधता का परीक्षण हो सकता है? कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील से पूछा कि नियमित जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें कैसे अंतरिम जमानत दी जा सकती है। सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी...
86 एकड़ जमीन का मामला है। इस जमीन के सोरेन का कोई लेना देना नहीं है। आरोप है कि 2009-10 में सोरेन ने यह जमीन जबरन कब्जा किया था। ईडी ने अप्रैल 2023 में केस दर्ज किया है। सिब्बल ने कहा कि 2009-10 से लेकर अप्रैल 2023 के बीच कोई शिकायत नहीं थी। यह मामला पूरी तरह से सिविल मैटर है। सिब्बल ने हाल के प्रबीर पुरकायस्था जजमेंट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तारी ही अमान्य है तो फिर उसके बाद का रिमांड आदेश खुद ही अमान्य हो जाता है। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि कुछ तथ्यों में अंतर है। इस मामले...
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क्या होती है अंतरिम जमानत? जमानत कितने प्रकार की होती है?अंतरिम जमानत, जिसे अग्रिम जमानत या अनुमानित जमानत भी कहा जाता है, आरोपी को नियमित जमानत मिलने से पहले अदालत द्वारा दी जाने वाली अस्थायी जमानत है।
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