बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी ने पिछले साल राहुल गांधी पर 'मोदी सरनेम' केस दर्ज करवाया था. राहुल के खिलाफ यह मानहानि मुकदमा कथित तौर पर कर्नाटक के कोलार में चुनाव प्रचार के दौरान की स्पीच पर किया गया था. अप्रैल 2023 में पटना हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणियों के संबंध में यहां एक ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्रवाई पर रोक लगा दी.
मानहानि के मामले को एक शिकायत मामले के रूप में चलाया जाता है, यानी अभियोजन चलाने वाला कोई राज्य नहीं बल्कि शिकायतकर्ता होता है. शिकायतकर्ता की मौत पर, अगर उसने अपने खिलाफ मानहानि की शिकायत की है, तो मुकदमा न चलाए जाने पर शिकायत अपनी मौत मर सकती है.हालांकि, एक और स्थिति यह होगी कि शिकायतकर्ता के उत्तराधिकारी मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो इस मामले में एक आपराधिक मानहानि का मामला है.
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