राज्यों को नागरिकता कानून लागू करने से इनकार करने का हक नहीं है: केंद्र

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राज्यों को नागरिकता कानून लागू करने से इनकार करने का हक नहीं है: केंद्र CitizenshipAmendmentBill2019 CAB INCIndia BJP4India AITCofficial

कर सकती। अधिकारी ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 को लागू करने से इनकार करने का अधिकार राज्यों को नहीं है क्योंकि यह कानून संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची के तहत बनाया गया है।

गुरुवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा था कि किसी असंवैधानिक कानून का उनके राज्य में कोई स्थान नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले से ही इसका विरोध कर रही हैं। उन्होंने कहा था, अपने घोषणापत्र में आपने विकास के बजाय, देश को बांटने का वादा किया है। नागरिकता धर्म के आधार पर क्यों होगी। मैं इसे नहीं स्वीकार करूंगी, आपको चुनौती देती हूं। ये कभी बंगाल में लागू नहीं होगा।

कर सकती। अधिकारी ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 को लागू करने से इनकार करने का अधिकार राज्यों को नहीं है क्योंकि यह कानून संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची के तहत बनाया गया है।यह बयान तब आया है जब पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने घोषणा की कि यह कानून असंवैधानिक है और उनके संबंधित राज्यों में इसके लिए कोई जगह नहीं है। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के मंत्रियों की तरफ से भी इसके विरोध की आवाजें आ रही...

 

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INCIndia BJP4India AITCofficial haq nahi h Que ki tana shai chal rahi h

INCIndia BJP4India AITCofficial अमर उजाला, कितनी बचकानी बात करते हैं,कुछ राज्य।क्या वे भारतीय गणराज्य में नहीं ?यह सब जनता को बरगलाने का काम है।

INCIndia BJP4India AITCofficial जय हो

INCIndia BJP4India AITCofficial मना करने वाले राज्य हिम्मत करे बोले हम केंद्र का भेजा पैसा भी नही लेंगे

INCIndia BJP4India AITCofficial नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करने वालो को अब समान नागरिक सहिंता बिल का समर्थन करना चाहिए क्यो इसमे तो समानता की बात है।

INCIndia BJP4India AITCofficial

INCIndia BJP4India AITCofficial वरना फिर मत कहना 356 का डंडा मार दिया है।

INCIndia BJP4India AITCofficial अभी तो नसबंदी बिल और लाना चाहिए गवर्नमेंट को/

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