गुजरात के राजकोट शहर में टीआरपी गेम जोन में लगी भीषण आग में 12 बच्चों समेत 27 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद ‘गेम जोन’ के मालिक और प्रबंधक को हिरासत में ले लिया गया था। गेम जोन में आग लगने की घटना के बारे में सुनकर हर कोई सहम जा रहा है। शव इतनी बुरी तरह झुलस गए हैं कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। इस मामले में गुजरात उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। शहर में कम से कम दो ऐसी संरचनाओं को प्रमाणित करने में विफल रहने के लिए अदालत ने नगर निकाय और राज्य सरकार को फटकार...
पर भरोसा नहीं है। एक विशेष टीम बनाई गई राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता मनीषा लव कुमार शाह ने यह भी माना कि अहमदाबाद में दो अन्य गेमिंग जोन को संचालित करने की अनुमति नहीं है और कहा कि इस तरह के सभी मुद्दों की जांच करने और 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। राजकोट के पुलिस आयुक्त राजू भार्गव ने कहा कि राजकोट गेमिंग जोन को पिछले साल नवंबर में स्थानीय पुलिस द्वारा लाइसेंस दिया गया था, जिसे 31 दिसंबर, 2024 तक नवीनीकृत कर दिया गया था। कोर्ट को यह भी बताया गया कि मॉल...
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'क्या आप सो रहे थे...' राजकोट अग्निकांड मामले में गुजरात HC की राज्य सरकार को फटकार, आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा कोई वकीलRajkot Game Zone Tragedy गुजरात उच्च न्यायालय ने सोमवार को राजकोट के एक गेमिंग जोन में लगी भीषण आग को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई। बता दें कि इस हादसे में 12 बच्चों समेत 35 लोगों की मौत हो गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या आप सो रहे थे? इस घटना का जिम्मेदार कौन है? हमें अब राज्य सरकार और सिस्टम पर भरोसा नहीं...
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