रांची: आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का परिवार सहित दोषी करार

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एक्का पर तकरीबन 16.82 करोड़ रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला है aajtak87

झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को आय से अधिक संपत्ति मामले में परिवार के सभी सात सदस्यों के साथ दोषी करार दिया गया है. मंगलवार को आए फैसले में इन सभी को 7-7 साल की सजा और 50-50 लाख का जुर्माना लगाया गया है. एक्का पर तकरीबन 16.82 करोड़ रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला है. इस मामले में एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का, भाई गिदियोन एक्का, रिश्तेदार रोशन मिंज, दीपक लकड़ा, जयकांत बाड़ा और इब्राहिम एक्का दोषी करार दिए गए हैं.

रांची में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एके मिश्र की कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया. पूर्व मंत्री एनोस एक्का के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई चल रही थी. पूर्व मंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी बनाया गया है. एक्का 2006 से 2008 तक मधु कोड़ा सरकार में मंत्री रहे थे. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए उनके खिलाफ 2009 में राज्य सतर्कता विभाग में शिकायत दर्ज की गई थी. झारखंड हाई कोर्ट के दिशा-निर्देश पर बाद में मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया था.

2005 और 2008 के बीच अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और शिबू सोरेन की सरकारों में एक्का मंत्री थे. एक्का को किडनैपिंग और हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की भी सजा मिल चुकी है. मनोज कुमार नाम के एक टीचर के अपहरण में एक्का को गिरफ्तार किया गया था. बाद में मनोज कुमार का शव बरामद हुआ था. इस मामले में झारखंड पुलिस ने 27 नवंबर 2014 को एक्का को सिमडेगा जिले के ठाकुरटोली से गिरफ्तार किया था.

 

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