यौन अपराध मामले में ज़मानत शर्त के तौर पर राखी बांधने को कहना अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

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यौन अपराध मामले में ज़मानत शर्त के तौर पर राखी बांधने को कहना अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट SexualOffences SupremeCourt MadhyaPradeshHighCourt CrimeAgainstWomen Society यौनअपराध मध्यप्रदेशहाईकोर्ट महिलाओंकेखिलाफअपराध समाज

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को एकदम अस्वीकार्य बताया, जिसमें यौन अपराध के एक मामले में आरोपी को जमानत देने के लिए पीड़िता से राखी बंधवाने की शर्त रखी गई थी.

इन नागरिकों ने शीर्ष न्यायालय से सभी अदालतों को जमानत के लिए अप्रासंगिक, असामान्य और अवैध शर्तें लगाने से बचने का निर्देश देने का अनुरोध किया था. उन्होंने कहा, ‘कानून में महिला के शील को भंग करना अपराध है. इस तरह की शर्तों पर जमानत देना अदालत को मोल-तोल करने और आपराधिक मामले के दोनों पक्षों के बीच न्याय के लिए मध्यस्थता करने और लैंगिक रूढ़िवादिता को बनाए रखने के आरोपों की जद में लाता है.’की जमानत याचिका को इस शर्त पर मंजूर किया था कि वह रक्षाबंधन के दिन पीड़िता के घर जाकर उससे राखी बंधवाएगा.

– जमानत शर्तों में अभियुक्त और पीड़ित के बीच किसी भी तरह के संपर्क का आदेश या अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. ऐसी स्थितियों में शिकायतकर्ता को आरोपी द्वारा किसी और उत्पीड़न से बचाने की कोशिश करनी चाहिए. – जमानत की शर्तों और आदेशों में समाज में महिलाओं और समाज में ऊनि स्थिति को लेकर रूढ़िवादी या पितृसत्तात्मक धारणाओं को प्रतिबिंबित करने से बचना चाहिए और सीआरपीसी की धाराओं के अनुसार इनका सख्ती से अनुपालन होना चाहिए. दूसरे शब्दों में जमानत देते समय पीड़ित के कपड़ों, व्यवहार या अतीत के आचरण या उसकी नैतिकता के बारे में जिक्र नहीं किया जाना चाहिए.

 

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