अब सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ करने वालों से वसूली की जाएगी। इससे पहले बिल चर्चा के लिए पेश करते ही सदन में कांग्रेस ने हंगामा कर दिया। नाराज कांग्रेसी वेल में पहुंच गए। कांग्रेस विधायकों ने बिल वापस लेने के लिए नारेबाजी की।
उन्होंने कहा कि सरकार यह विधेयक जल्दबाजी में लाई है। इसे विधानसभा की चयन समिति को भेजा जाए। जल्दबाजी में यह कानून पास नहीं होना चाहिए। हुड्डा ने विधानसभा अध्यक्ष से इस विधेयक पर सदन में मतदान कराने की मांग भी की। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल, गृह मंत्री अनिल विज और अन्य भाजपा विधायकों ने हंगामा किया।
विज ने विधेयक की पैरवी करते हुए कहा कि सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान सहन नहीं कर सकते। आंदोलन शांतिपूर्वक होने चाहिए, उपद्रवी प्रदर्शनों के दौरान सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाते हैं। विधेयक में नुकसान के आंकलन व वसूली के लिए एक या अनेक क्लेम ट्रिब्यूनल गठित करने का प्रावधान है। इसमें चेयरमैन व सदस्यों को शामिल किया जाएगा। दस करोड़ से अधिक के क्लेम इसके दायरे से बाहर होंगे। हरियाणा पंचायती राज विधेयक, 2021 को भी चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। इन विधेयकों को विस्तार से चर्चा के बाद पारित किया...
उन्होंने कहा कि सरकार यह विधेयक जल्दबाजी में लाई है। इसे विधानसभा की चयन समिति को भेजा जाए। जल्दबाजी में यह कानून पास नहीं होना चाहिए। हुड्डा ने विधानसभा अध्यक्ष से इस विधेयक पर सदन में मतदान कराने की मांग भी की। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल, गृह मंत्री अनिल विज और अन्य भाजपा विधायकों ने हंगामा किया।
mlkhattar बिल्कुल मर्दो बाला न्याय संगत निर्णय
mlkhattar Good decision
mlkhattar मुख्यमंत्री महोदय क्या इस कानून के मुताबिक आपकी सरकार से भी वसूली हो सकती है?
mlkhattar Hahahaha, रात और दिन का फर्क है दोनों में, जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर योगी जी मे है खट्टर साहब में कभी आ ही नही सकती खट्टर साहब सिर्फ ट्वीटर और बोलने में विश्वास करते है योगी जी करने के बाद बताते है।
mlkhattar देर से आये दुरुस्त आये।
mlkhattar Jo kuchh kar nahi skte.. o sir kanun bana skte hai....
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