डीजे बजाने की अनुमति देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है बच्चों, बुजुर्गों और अस्पतालों में भर्ती मरीजों सहित मानव स्वास्थ्य के लिए ध्वनि प्रदूषण बड़ा खतरा है। कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को टीम बनाकर ध्वनि प्रदूषण की निगरानी करने और दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत अपराध की प्राथमिकी दर्ज की जाए। कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी सभी संबंधित थानाध्यक्षों की होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रदेश के सभी शहरी इलाकों को औद्योगिक, व्यवसायिक और रिहायशी या साइलेन्स जोन के रूप में श्रेणीबद्ध करें। कोर्ट ने जिलाधिकारी को ध्वनि प्रदूषण की शिकायत सुनने वाले अधिकारी का फोन नंबर सहित अन्य ब्यौरा सार्वजनिक स्थलों पर सूचना बोर्ड लगाकर देने का निर्देश दिया है। शिकायत के लिए टोल...
याची का कहना था कि जिला प्रशासन ने रिहायशी इलाके हासिमपुर रोड पर एलसीडी लगाई है, जो सुबह चार बजे से आधी रात तक बजती रहती है। याची की मां 85 वर्ष की हैं। आसपास कई अस्पताल हैं। शोर से लोगों और मरीजों को परेशानी हो रही है। बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। शिकायत करने पर अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते, उल्टे प्रदूषण फैलाने में सहयोग कर रहे हैं। याचिका में ध्वनि प्रदूषण कानून का कड़ाई से पालन करने की मांग की गई थी।2- त्योहारों से पहले अधिकारी बैठक कर ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाना सुनिश्चित करें।4- शहरी...
कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत अपराध की प्राथमिकी दर्ज की जाए। कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी सभी संबंधित थानाध्यक्षों की होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रदेश के सभी शहरी इलाकों को औद्योगिक, व्यवसायिक और रिहायशी या साइलेन्स जोन के रूप में श्रेणीबद्ध करें। कोर्ट ने जिलाधिकारी को ध्वनि प्रदूषण की शिकायत सुनने वाले अधिकारी का फोन नंबर सहित अन्य ब्यौरा सार्वजनिक स्थलों पर सूचना बोर्ड लगाकर देने का निर्देश दिया है। शिकायत के लिए टोल...
मा. उच्च न्यायालय प्रयागराज ( इलाहाबाद) का आदेश बहुत ही सराहनीय,प्रशंसनीय और लोगों की हार्दिकइच्छाओंकेअनुकूल है।डीजे की तीव्र ध्वनि असहनीय बन चुकी थी। मा.न्यायालय को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार व्यक्त करता हूँ।
लाउड स्पीकर से भी ध्वनि प्रदूषण होता है उस पर रोक कब
DJ must be banned in Bihar also.
Kya yaar kaise aadmi ho Jara sa bhi manoranjan nhi jindagi me aisa kyu
Right
सराहनीयपहल
SomvirSingh93 सावधान SatishK33166865
यूपी के कानून के रखवालो का दिमाग खिसक गया है जीवन मे एक ही बार डीजे बजवाने का मौका मिलता है वो भी गया मतलब शादी में अब कोई डांस नही कर सकेगा ।
SomvirSingh93 मन्दिर मस्जिद से कोई भोपू हतवाओ 😭😭😭😭😖 कान फोड़ दिहिस है
सबसे पहले मस्ज़िद, मंदिर से हटाई जाए। वैसे योगी जी ने सही किया जो श्रावण मास में छूट दी थी। ये उसी की देन है जो माननीय जी को तुरंत दिखाई और सुनाई भी पड़ गया।
सही कदम।स्वागत योग्य।
ध्वनि प्रदूषण के लिये यह जरूरी है जबकि यह काम सरकारी और नागरिकों का है ।
DJ से बहुत खतरनाक आवाज आती है माननीय हाईकोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है इसे किसी धर्म सम्प्रदाय से जोडकर न देखें
सही है
हाइकोर्ट, सिर्फ डीजे बजाने से ही ध्वनि प्रदूषण दिखता है, मस्जिदों पर लगे भोपू से नही
मस्जिदों से लोडस्पीकर कब उतरेगा
ये पूरे भारत में लगनी चाहिए मध्यप्रदेश में तो लगे ही
कड़ाई से लागू किया जाना चाहिये
CARajivShukla क्या मध्य प्रदेश सरकार ऐसा नही कर सकती।कान फोड़ू डी जे पर स्थाई रोक लगाई जावे।
हर हर महादेव बहुत सराहनीय कदम
Good sir
कृपया कड़ाई से लागू करने की कोशिश करें।
Loudspeaker par rok kab?
मस्जिद के स्पीकर भी बंद होने चाहिए
सही कदम
Dj से बहोत दुखी है 5 बार अजान वो भी माईक से बहोत खुशी है हमारे देश के मीलोर्ड
१२अगस्त २०१९को खून बहाने से प्दूष्ण हुआ उसपर कितने साल कि सजा है यह भी कोट बताये
क्या हैह कांवड़ के समय पर भी लागू रहेगी? देखते रहिये आजतक।
हाईकोर्ट में ही रोक लगा देना चाहिए । तीन-चार साल तक परीक्षा के रिजल्ट नहीं आते हैं । तब कोर्ट कहां मर जाती है ।
✌️✌️✌️✌️👏👏👏👏 बहुत ही सराहनीय कदम
और जो दिन मे पांच बार चोगें पर चील्लाते है उनपर कोई जेल नही.... 😠
इस तरह नागिन डांस बिलुप्त हो जाये गा भाई .....☺️! निंदा करो ☺️☺️👍
It's very good decision. 👍👍
देहात क्षेत्रों में नियमों की धज्जियां उड़ जाती है
बहुत जरूरी है DJ पर रोक, बहुत खतरनाक आवाज होती है इसकी.
Aur Masjid mai jo speakers Bajte h wo kya Sound Pollution Nahi hai kya...?
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