यूपी के बाद संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली संबंधी विधेयक हरियाणा में पारित

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यूपी के बाद संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली संबंधी विधेयक हरियाणा में पारित हरियाणा खट्टरसरकार वसूली प्रदर्शन कांग्रेस किसानआंदोलन Haryana KhattarGovt Recovery Protests Congress FarmersProtest

उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा सरकार ने भी दंगा या प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने वालों से वसूली के लिए एक विधेयक पारित कर दिया है.

विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता जब ध्वनि मत से ‘हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2021’ को पारित करने की प्रक्रिया पूरी कर रहे थे तो कांग्रेस के दो विधायकों ने आसन के पास आकर इसे वापस लेने की मांग की.मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के उस सुझाव का खंडन किया, जिसमें कहा गया था कि विधेयक लाने का निर्णय केंद्र में लागू कानून को लेकर किसानों के आंदोलन से जुड़ा है.

उन्होंने कहा, ‘ऐसे विधेयक की क्या आवश्यकता थी? यह विधेयक ऐसे समय में लाया गया है जब किसान धरने पर बैठे हैं.’ विपक्ष के आरोपों के जवाब में मंत्री विज ने कहा, ‘हम इस विधेयक को लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार के खिलाफ नहीं ला रहे हैं. वे कह रहे हैं कि हम इसे किसानों के आंदोलन के लिए ला रहे हैं, लेकिन इसका आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं है.’के अनुसार, कानून बनने के बाद राज्य में आंदोलनों के दौरान आगज़नी या उपद्रव में सरकारी या फिर निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से भरपाई की जाएगी. तोड़फोड़ करने के आरोपियों के अलावा उन्हें भड़काने वाले लोगों के साथ ही मौके पर मौजूद दूसरे लोगों से भी जुर्माना वसूला जाएगा.

 

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