सौतेली बेटी ने पिता के खिलाफ दुष्कर्म का केस दायर किया था. सगी बेटी ने मजदूरी करके केस लड़ा और अपने पिता को इंसाफ दिलाया. पूरा घटनाक्रम देवास जिले के बागली का है. पिता 1 साल 7 महीने जेल में रहा. जांच में डीएनए रिपोर्ट निगेटिव आई. कोर्ट ने पिता को बरी कर दिया. विधिक सहायता से नियुक्त अधिवक्ता गगन शिवहरे ने बताया मामला फरवरी 2021 का है. पीड़िता ने सौतेले पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस में केस दर्ज करवाया था. इसमें बताया था कि सौतेला पिता दस साल से दुष्कर्म कर रहा था.
बाद में नवजात शिशु व आरोपी के डीएनए की जांच करवाई गई तो रिपोर्ट निगेटिव आई. वहीं पीड़िता ने जिस घर को घटनास्थल बताया था, वह 15×15 एकमात्र कमरा है जिसमें सात सदस्य रहते हैं. इतने छोटे से कमरे में दस साल से दुष्कर्म करने और अक्टूबर 2020 में आखिरी बार दुष्कर्म करने की घटना की जानकारी मां, अन्य चार भाई-बहन को नहीं थी. इसका उल्लेख कोर्ट ने अपने आदेश में किया है. कोर्ट ने कहा-यह स्वीकार योग्य नहीं है कि उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म जैसा घृणित अपराध होने पर भी वह चुप रहेगी.
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