यह परेशान करने वाली प्रवृत्ति है कि पुलिस सत्तारूढ़ दल का पक्ष लेती है: सुप्रीम कोर्ट

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यह परेशान करने वाली प्रवृत्ति है कि पुलिस सत्तारूढ़ दल का पक्ष लेती है: सुप्रीम कोर्ट SupremeCourt Chhattisgarh Police RulingParty सुप्रीमकोर्ट छत्तीसगढ़ सत्तारूढ़दल पुलिस

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को किसी भी मामले में सिंह को चार हफ्तों तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया. पीठ ने सिंह को जांच में एजेंसियों के साथ सहयोग करने के भी निर्देश दिए.

न्यायालय ने सिंह की दो अलग-अलग याचिकाओं पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किए. राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और राकेश द्विवेदी और वकील सुमीर सोढी ने दलीलें रखीं. राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने आईपीएस अधिकारी सिंह की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह राज्य में पुलिस अकादमी के प्रमुख रहे हैं और ‘उनका आचरण देखिए, वह फरार रहे हैं.’ रोहतगी ने कहा, ‘उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण जैसी कोई राहत नहीं देनी चाहिए.’

हाल में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अधिकारी के खिलाफ राजद्रोह मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद सिंह ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की.

 

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पुलिस से मन चाहा कार्य करवाने के लिए आज तक किसी राजनैतिक पार्टी ने- गलत आख्या पेश करने वालें अधिकारीयों को 50सालों की स्वतः सज़ा का कानून नहीं बनाया🎯 क्युकि इस कानून के बाद कोई विभाग कोई अधिकारी गलत आख्या कभी नहीं पेश करेंगा🎯 क्युकि फिर अधिकारीयों पर सज़ा की तलवार लटकी रहेगीं🎯

आज ही Uppolice ने पूर्व IPS अधिकारी को गिरफ्तार किया।। ताजा उदाहरण है।

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