मोदी राज में नहीं बढ़ी है लिंचिंग, विशेष कानून की जरूरत नहीं: गृह मंत्री अमित शाह जनसत्ता ऑनलाइन नई दिल्ली | Updated: October 17, 2019 6:47 PM केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। फोटो सोर्स: इंडियन एक्सप्रेस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार में लिंचिंग नहीं बढ़ी है और न ही इसके लिए विशेष कानून की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लिंचिंग का मुद्दा प्रोपगेंडा के तहत उठाया जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए हमारे पास पहले से ही सेक्शन 302 के तहत कानूनी प्रावधान...
उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा ‘अगर किसी व्यक्ति को मारा जाता है तो उसके लिए सेक्शन 302 है। ये देश के हर हिस्से में लागू है। बीजेपी सरकार ने ऐसे मामलों में जांच की है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। लेकिन इस पर राजनीतिक रंग चढ़ाया जा रहा है। मेरा मानना है कि पहले से ही कानून मौजूद है और जागरूकता फैलाने से समस्या को हल करने में मदद मिल सकती है।’
उन्होंने आगे कहा ‘कानून मौजूद हैं जरूरत है तो सिर्फ ऐसे मामलों में सही से जांच करने की। गृह मंत्रालय की तरफ से इस बारे में एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है। अगर किसी गांव में व्यक्ति को चोर समझकर मार पीटा जाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है तो ऐसी घटनाएं पहली भी होती रही हैं। ऐसी घटनाओं पर राजनीतिक रंग चढ़ा दिया जाता है।
Also Read मालूम हो कि बीते दिनों देश के 49 बुद्धिजीवियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखकर असहिष्णुता और मॉब लिंचिंग की घटनाओं की निंदा की थी और सरकार से इस दिशा में कड़े कदम उठाने की मांग की थी। पत्र में कहा गया कि ‘राम के नाम पर देशभर में हिंसा हो रही है। ‘जय श्री राम’ का नारा युद्धघोष बन चुका है। 1 जनवरी 2009 से 29 अक्टूबर 2018 के दौरान देश में 254 धर्म पर आधारित हेट क्राइम को अंजाम दिया गया। यही नहीं 2016 में दलितों पर अत्याचार के 840 मामले सामने आए। सरकार अपराधियों के...
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