मैरिटल रेप पर हाई कोर्ट ने पूछा- क्या अपना हलफनामा वापस लेना चाहती है केंद्र सरकार

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मैरिटल रेप पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने पूछा केंद्र सरकार का रुख MaritalRape

QR Code से करते हैं पेमेंट्स तो हो जाइए सावधान! Scan करते समय रखें इन बातों का ध्यान वरना हो जाएगा नुकसानदिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से यह बताने को कहा कि क्या वह 2017 के अपने उस हलफनामे को वापस लेना चाहता है, जिसमें उसने दलील दी थी कि मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह विवाह रूपी संस्था को अस्थिर कर सकता है और पति को प्रताड़ित करने के लिए एक आसान हथकंडा बन सकता है.जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस सी.

बैंच मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं के एक ग्रुप पर सुनवाई कर रही है. अदालत का यह निर्देश याचिकाकर्ता एनजीओ आरआईटी फाउंडेशन और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमंस एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व कर रही वकील करूणा नंदी की ओर से यह स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद आया.इसमें उन्होंने कहा कि क्या वह केंद्र की ओर से अब तक दी गई लिखित दलीलों और दाखिल हलफनामों पर दलील पेश कर सकती हैं. इस पर जस्टिस शकधर ने कहा कि श्रीमान शर्मा उस पर भी निर्देश प्राप्त करें.

 

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