मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: फैसला सुनते ही कोर्ट में रोने लगे दोषी, बोला- कर लूंगा सुसाइड

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मुजफ्परपुर शेल्टर होम केस पर साकेत कोर्ट में सोमवार को फैसला सामने आने के बाद दोषी कोर्ट में ही रोने लगे.

बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्‍टर होम मामले में साकेत कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट का निर्णय सुनते ही एक दोषी कोर्ट में रोने लगा. उसने कहा कि जज साहब मैंने कुछ नहीं किया, फिर मुझे मुजरिम करार दे दिया गया. इस पर फैसला सुनाने वाले जज ने कहा कि उसे हायर कोर्ट में अपील करने की पूरी छूट है. इसके अलावा इस मामले में दोषी करार एक महिला भी रोने लगी. बता दें कि इस जघन्‍य मामले में 20 में से 19 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है.

मुजफ्फरपुर शेल्‍टर होम यौन उत्‍पीड़न मामले में सात महीने की सुनवाई के बाद साकेत कोर्ट ने 20 जनवरी को अपना फैसला सुनाया. मुख्‍य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 19 अभियुक्‍तों को दोषी करार दिया गया है. इन लोगों को रेप के अलावा साजिश रचने के मामले में भी दोषी ठहराया गया है. बता दें कि ब्रजेश ठाकुर बिहार पीपुल्‍स पार्टी का विधायक भी रह चुका है. यह पार्टी अब खत्‍म हो गई है.मुजफ्फरपुर शेल्‍टर होम केस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्‍ली ट्रांसफर कर दिया गया था.

 

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इतनी घिनोनी हरकत करते हुए नही रोया नीच आज इसे रोना आरहा है ।

सुनकर अच्छा लगा😀😀

क्या इस मामले में सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों का कोई दोष नहीं है। या न्याय का सिर्फ दिखावा मात्र ही है ये। माननीय न्यायालय सरकारी तंत्र को भी कुछ सजा देते तो शायद इस तरह की घटना दोबारा न होती। manojkjhadu UpendraRLSP

कर ले कमीने , जब उत्पीड़न कर रहा था तब क्यों नहीं सोचा कि हर गुनाह की सजा भुगतनी होती है । लुच्चे कमीने हरामखोर

मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप मामलों में ब्रजेश ठाकुर दोषी करार...28 को सजा के बिंदु पर सुनवाई

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