मिज़ोरम: दल-बदल क़ानून के तहत अयोग्य होने वाले पहले लोकसभा सांसद विधायक के तौर पर भी अयोग्य हुए

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मिज़ोरम: दल-बदल क़ानून के तहत अयोग्य होने वाले पहले लोकसभा सांसद विधायक के तौर पर भी अयोग्य हुए Mizoram AntiDefectionLaw MLAs BJP Congress Politics मिज़ोरम दलबदलकानून कांग्रेस विधायक राजनीति

मिजोरम के निर्दलीय विधायक लालदुहोमा को ‘जोराम पीपुल्स मूवमेंट’ छोड़ने के कारण बीते 27 नवंबर को विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य करार दिया गया.

उन्होंने कहा कि विधायक ने दल-बदल कानून का उल्लंघन करते हुए राजनीतिक दल छोड़ दिया और इस कारण विधानसभा की उनकी सदस्यता समाप्त की जाती है. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, ‘मामले पर गहन विचार करने और लालदुहोमा एवं आवेदकों के बयान सुनने के बाद यह बात स्पष्ट रूप से सत्यापित हो जाती है कि विधायक जोराम पीपुल्स मूवमेंट में शामिल हुए थे, जिसकी स्वीकारोक्ति उन्होंने पिछले साल सितंबर में एक घोषणा में की थी.’

उन्होंने कहा, ‘अब इसलिए निष्कर्षों के आधार पर मेरे पास विधायक के खिलाफ संविधान के तहत अपना कर्तव्य निभाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, जिसे स्वतंत्र रूप से चुना गया था और किसी भी राजनीतिक दल द्वारा स्थापित नहीं किया गया था. विधायक की अयोग्यता की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं को अनुमति दी जाती है और इसलिए मिजोरम विधानसभा के सदस्य होने से लालदुहोमा को अयोग्य घोषित किया गया है.

याचिका के बाद राज्य विधानसभा ने 8 अक्टूबर को लालदुहोमा को कारण बताओ नोटिस जारी किया और पूछा कि उन्हें अयोग्य क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए. इस मामले को लेकर सुनवाई तीन नवंबर को हुई थी.

 

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