मां बनना नैसर्गिक घटना, मैटरनिटी लीव पर ऍप्लाई से रखें सहानुभूति, पढ़ें बॉम्बे हाई कोर्ट का पूरा आदेश

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हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) में कार्यरत एक महिला को राहत देते हुए कहा कि मैटरनिटी लीव का उद्देश्य एक महिला को सुरक्षा प्रदान करना है। सुरक्षा के पहलू को उसके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और इस लीव से जुड़े नियमों की उदारतापूर्ण व्याख्या की जानी...

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि मां बनना एक नैसर्गिक घटना है, ऐसे में नियोक्ता का रुख़ महिला की मैटरनिटी लीव को लेकर सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। हाई कोर्ट ने यह बात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कार्यरत एक महिला को राहत देते हुए कही है। एएआई ने महिला को इस आधार पर मैटरनिटी लीव देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि पहले से उसके दो बच्चे हैं। कोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी लीव का उद्देश्य एक महिला को सुरक्षा प्रदान करना है। सुरक्षा के पहलू को उसके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और इस लीव...

चांदुरकर और जस्टिस जितेंद्र जैन की बेंच ने कहा कि महिलाएं हमारे देश की आबादी और समाज का आधा हिस्सा है। लिहाज़ा उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। खासतौर से ऐसे स्थान पर, जहां महिलाएं जीविका अर्जित करने के लिए नौकरी करती है। महिलाओं को वे सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जिनकी वे हकदार हैं। फिर भले ही उनकी ड्यूटी का स्वरूप किसी भी तरह का क्यों न हो।बेंच ने कहा कि बच्चे को जन्म देना और उसका पालन-पोषण करना संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत मिले जीवन के अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू है। इस...

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