महाराष्ट्र विधान परिषद ने शुक्रवार को शक्ति आपराधिक कानून विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया जिसमें महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए मौत की सजा समेत कड़े दंड के प्रावधान किये गए हैं.
राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने इसे विधानसभा के उच्च सदन में पेश किया. उन्होंने कहा, ‘मैं यह दावा नहीं करूंगा कि यह एक पुख्ता कानून है, लेकिन यह जांच में तेजी लाएगा और एक प्रतिरोधक के रूप में काम करेगा. कानून में न केवल महिलाओं की रक्षा, बल्कि यदि कोई इसका दुरुपयोग करने की कोशिश करता है और किसी व्यक्ति की छवि खराब करता है तो तीन लाख रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है.’
उन्होंने कहा, ‘मैं जिला स्तर पर ऐसे अपराधों की जांच के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने के प्रावधान का स्वागत करता हूं. लेकिन उन्हें पर्याप्त बुनियादी ढांचा, नए न्यायाधीश और कर्मचारी मिलने चाहिए.’ अन्य प्रावधानों में पुलिस जांच के लिए डेटा साझा करने में विफलता के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट या मोबाइल टेलीफोन डेटा प्रदाताओं के खिलाफ तीन महीने तक की कैद और 25 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों दंड शामिल हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, एक अन्य विधेयक, महाराष्ट्र एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट को राज्य विधानमंडल की संयुक्त चयन समिति को भेजा जाएगा.
I alike this, yahi niyam neta ji pe bhi lagoo ho, jo currupt ya apradhi hai unka case fast track court me chale.
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