श्रीनगर में बहुत ठंड है, क्यों घूमना चाहती हैं? महबूबा मुफ्ती की बेटी से CJI रंजन गोगोई ने पूछा जनसत्ता ऑनलाइन नई दिल्ली | Published on: September 6, 2019 9:54 AM चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। श्रीनगर में मुक्त आवाजाही की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इल्तिजा मुफ्ती से सवाल किया कि वह श्रीनगर में फ्री मूवमेंट क्यों चाहती हैं? चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सवाल किया कि जब श्रीनगर...
बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से उनकी वकील नित्या रामाकृष्णनन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। बीती 5 अगस्त से ही कश्मीर घाटी में लॉकडाउन है और फोन, इंटरनेट आदि बंद हैं। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इल्तिजा मुफ्ती की इस याचिका का विरोध किया। द टेलीग्राफ की एक खबर के अनुसार,
मेहता ने अपील की कि सुप्रीम कोर्ट इल्तिजा की अपील पर कोई आदेश पास ना करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार के विरोध को दरकिनार करते हुए इल्तिजा को अपनी मां से मिलने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “इसमें आपको क्या आपत्ति है, यदि वह कश्मीर में अपने घर जाना चाहती है? प्रत्येक नागरिक को इस फोरम पर अपील करने का अधिकार है।”
Also Read वहीं सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीपीएम नेता एमवाई तारिगामी को एम्स में शिफ्ट करने की इजाजत दे दी। बता दें कि सीताराम येचुरी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर आरोप लगाया था कि सीपीएम नेता यूसुफ तारिगामी की तबीयत काफी खराब है और लॉकडाउन के चलते उनकी हालत दिनों-दिन खराब हो रही है। कोर्ट ने इस मामले में निर्देश देते हुए कहा कि तारिगामी को एम्स में शिफ्ट करने के लिए समय और ट्रैवल के तरीकों पर फैसला राज्य सरकार शेर-ए-कश्मीर...
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अब क्या अपने माँ से भी न मिले बेसे भी देश में कोई भी कही भी घूमने जा सकता है
वो घूमना चाहती है।खुली हवा में सांस लेना चाहती है।बेचारी पैदा होने के बाद से 5/8/2019 से पहले तक अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकी।क्या पता मुफ्तीज और अब्दुल्लाज के पाले आतंकी कब गोली मार दे,इनका प्यार पाक गोला बरसा दे,आखिर 'मुफ्ती की बेटी' तख्ती लटकाकर 24/7 घूमना संभव नहीं था।
ये कैसा सवाल है ...क्या कोई घूम नहीं सकता 🤔😄
कशमीर में घुमों ना घर के बाहर मौसंम ठँडा ठार है
CJI को ये पुछने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि संविधान द्वारा नागरिकों को देश में कहीं भी घूमने का मूल अधिकार मिला हुआ है!!! BhootSantosh
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