मराठा समुदाय आरक्षणः सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के महाराष्ट्र के कानून के अमल पर लगाई रोक

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मराठा समुदाय आरक्षणः सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के महाराष्ट्र के कानून के अमल पर लगाई रोक MarathaReservation maratha reservation MarathaQuota

कानून के अमल पर बुधवार को रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों को इसका लाभ मिल गया है उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि 2018 के कानून का जो लोग लाभ उठा चुके हैं उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण कानून, 2018 में बनाया था। कानून के अमल पर बुधवार को रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों को इसका लाभ मिल गया है उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा।न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की पीठ ने इस मामले को वृहद पीठ का सौंप दिया जिसका गठन प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे करेंगे। इन याचिकाओं में शिक्षा और रोजगार में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान करने संबंधी कानून की वैधता को चुनौती दी गयी...

 

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Yesi bebas court ka kya krna jiski ejat hi nhi....sarkar hi nhi krti to janta kya ghanta kregi..... Court ke notice ka koi matalab nhi pablic se anrodh o sari chize kro jis pe court ne rok lga rkhi hai....

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