मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मंदिरों की जमीनों पर कब्‍जा करने वालों को गुंडा एक्‍ट के तहत करें गिरफ्तार

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मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मंदिरों की जमीनों पर कब्‍जा करने वालों को गुंडा एक्‍ट के तहत करें गिरफ्तार MadrasHighCourt

मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया जिसमें राज्य भर में मंदिर संपत्तियों के अतिक्रमणकारियों को एक निर्धारित अवधि के भीतर स्वेच्छा से जमीन सुपुर्द करने का आह्वान किया गया है। अदालत ने विभाग को विशेष रूप से अधिसूचना में इस बात का उल्लेख करने का निर्देश दिया है कि यदि अतिक्रमणकर्ता स्वेच्छा से मंदिर की संपत्तियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उन्‍हें गुंडा एक्‍ट के तहत...

न्यायमूर्ति एस सुब्रमण्यम ने जारी आदेश में कहा कि राज्य सरकार, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग और डीजीपी ऐसी जमीनों को हड़पने वालों के खिलाफ गुंडा अधिनियम लागू करने में संकोच नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ संबंधित अतिक्रमण के तथ्यों के अनुसार गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की जाए। यही नहीं अदालत ने अतिक्रमित मंदिरों की संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ के गठन का भी आदेश दिया है।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा कि केवल त्रुटिहीन...

अदालत ने कहा कि मंदिर की संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण और धोखाधड़ी समाज के खिलाफ अपराध है। यही नहीं मंदिर के धन का दुरुपयोग भी एक अपराध है और ऐसे सभी अपराधों को दर्ज किया जाना चाहिए। ऐसे अपराधियों पर राज्य सरकार की ओर से मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि इसमें अधिकारियों के सक्रिय या निष्क्रिय सहयोग को खारिज नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि सरकारी अधिकारियों की ओर से कर्तव्य में इस तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन पर उचित कार्रवाई की जानी...

 

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रैयत का जमीन कब्जा करने बालों पर गुन्डा एक्ट क्यों नहीं

Bahut SAHSI NIRNAYE,PRABHU KRE SB BHARAT MAA K LIYE aur mzbuti se KAM KRE , OM JI

सिर्फ मंदिर हि क्यों? मस्जीद,गिरजाघर के जमीन जब्द पर क्यों नही?

जागरण परिवार को हार्दिक बधाई

स्वागत योग्य निर्णय

Jay shree Ram

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