मणिपुर: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने से पीछे नहीं हट सकते राज्यपाल

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मणिपुर: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने से पीछे नहीं हट सकते राज्यपाल Manipur SupremeCourt

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस तर्क पर सहमति जताई कि लाभ के पद के मुद्दे को लेकर भाजपा के 12 विधायकों की अयोग्यता पर चुनाव आयोग की सिफारिश पर मणिपुर के राज्यपाल अपने फैसले को बताने से पीछे नहीं हट सकते। शीर्ष अदालत मणिपुर विधानसभा के एक कांग्रेस विधायक डीडी थैसी की एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें 12 भाजपा विधायकों को संसदीय सचिवों के पद पर रहने के आधार पर अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है।जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल...

कि सांविधानिक अथॉरिटी के द्वारा फैसले को लंबित नहीं रख जा सकता। कार्यकाल समाप्त होने में सिर्फ एक महीना बचा है और तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। पीठ ने इस दलील पर सहमति जताई कि राज्यपाल निर्णय लेने से पीछे नहीं हट सकते या देरी नहीं कर सकते। राजीव गांधी के दोषियों के मामले का जिक्र करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, ऐसे उदाहरण हैं जहां राज्यपाल को निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया गया। सचिव को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।खबर में दी गई जानकारी और सूचना से आप संतुष्ट हैं?खबर में और अधिक सुधार...

 

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यह चीज लागू होना चाहिए जब प्रत्याशी दूसरे पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ कर आता है तो फिर यह कैसे हो सकता है वह दूसरी पार्टी के साथ चला जाए

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