भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पुणे की सेशल अदालत ने गौतम नवलखा की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी है.
पुणे के विश्रामबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफ़आईआर से पहले गौतम नवलखा को लोग एक पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर जानते थे. भीमा कोरेगांव की रैली मराठा सेना के ख़िलाफ़ इन्हीं दलितों की शौर्य की याद में आयोजित की गई थी. इसका नाम यलगार परिषद रखा गया. शनिवार वाड़ा के मैदान पर हुई इस रैली में 'लोकतंत्र, संविधान और देश बचाने' की बात कही गई. दिवंगत छात्र रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला ने रैली का उद्घाटन किया था.
अगले दिन जब भीमा कोरेगांव में उत्सव मनाया जा रहा था, आस-पास के इलाक़ों- मसलन, संसावाड़ी में हिंसा भड़क उठी और एक नौजवान की जान चली गई. इस मामले में हिंदुत्ववादी संस्था समस्त हिंद अघाड़ी के नेता मिलिंद एकबोटे और शिव प्रतिष्ठान के संस्थापक संभाजी भिड़े के ख़िलाफ़ भी एफ़आईआर दर्ज की गई.की गिरफ़्तारी नहीं हुई, उन्हें ज़मानत पर छोड़ दिया गया. इसी दौरान यलगार परिषद से जुड़ी दो और एफ़आईआर पुणे शहर के विश्रामबाग पुलिस थाने में दर्ज की गईं.
जब कोर्ट ने पहले ही मान लिया है कि श्रीमान सक्रिय कार्यकर्ता हैं तो गिरफ्तारी सुनिश्चित है! हमारी औकात नहीं है हम न्यायपालिका के विपक्ष में टिप्पणी करें लेकिन देश अभी भी बौद्धिक रूप से पराधीन है! हम गुलाम मानसिकता के वंशज हैं!
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भीमा कोरेगांव हिंसा जांच मे दोषी पाये जाने के बाद भी संघी दंगाईयो पर से केस वापस ले लिये गये और बहुजनो की आवाज उठाने वाले पीडि़तो को जेल भेज दिया, देख लो ये ही तुम्हारा पोंगाराज है हिंदुराष्ट्र की पुनःस्थापना करवाने वाले मानसिक गुलामो.... हर हर डोगी...
दुःख हुआ ना। bbc हमेशा से ही भारत के विरूद्ध षड्यंत्रकारियों के तलवे क्यों चाटती रही है
तय से क्या होगा पहले हो तो जाए
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