भास्कर एक्सप्लेनर: आप भी उड़ा सकेंगे 250 ग्राम से हल्का ड्रोन, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं; आसमान में ग्रीन, यलो और रेड जोन में सामान लेकर उड़ेंगे ड्रोन

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भास्कर एक्सप्लेनर: आप भी उड़ा सकेंगे 250 ग्राम से हल्का ड्रोन, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं; आसमान में ग्रीन, यलो और रेड जोन में सामान लेकर उड़ेंगे ड्रोन ravibhajni drone

ड्रोन आने वाले हैं। दवाओं और सामान की डिलीवरी से लेकर हाईवे बनाने, रेलवे लाइन बिछाने के सर्वे में मदद करेंगे। यह बात हम कितने ही साल से सुन रहे थे। पर अब यह हकीकत बनने वाली है। पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने ड्रोन रूल्स 2021 जारी किए हैं। इन पर 5 अगस्त तक सुझाव मांगे हैं। नए रूल्स में 250 ग्राम तक के नैनो ड्रोन्स को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे बड़े ड्रोन्स के लिए आसमान में तीन जोन बनेंगे।

2018 में सरकार ने ड्रोन के लिए पहली बार रेगुलेशन की कोशिश की। ड्रोन को रजिस्टर किया जाने लगा। पर पॉलिसी लेवल पर ठोस उपाय नहीं थे। इस वजह से 12 मार्च 2021 को ड्रोन रूल्स 2021 जारी हुए। यह नियम इंडस्ट्री और अन्य स्टेकहोल्डर्स को पसंद नहीं आए। इस वजह से बात बनी नहीं। इस बीच तेलंगाना और कर्नाटक में ड्रोन से दवाओं और अन्य सामान की डिलीवरी के लिए अलग-अलग ट्रायल्स भी शुरू हो गए।

कई अप्रूवल्स खत्म कर दिए गए हैं। फॉर्म भी 25 से घटाकर 5 कर दिए गए हैं। ड्रोन के कवरेज को 300 किलो से बढ़ाकर 500 किलो किया गया है। फी कई स्तरों पर घटाई गई है। बुनियादी नियमों के उल्लंघन पर 1 लाख रुपए तक दंड रखा गया है। रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जारी करने से पहले किसी तरह का सिक्योरिटी क्लियरेंस भी नहीं लगेगा।

माइक्रो ड्रोन चलाने के लिए पायलट लाइसेंस नहीं लगेगा। इसी तरह नैनो ड्रोन और रिसर्च व डेवलपमेंट के लिए भी पायलट लाइसेंस नहीं लगेगा। इसकी निगरानी भी डिजिटल स्काय प्लेटफॉर्म से ही होगी।डिजिटल स्काय प्लेटफॉर्म पर ग्रीन, यलो और रेड जोन के साथ इंटरेक्टिव एयरस्पेस मैप बनेगा। यानी भारत का आसमान तीन जोन में बंटेगा। ग्रीन जोन जमीन से 400 फीट ऊपर होगा, यलो जोन 200 फीट ऊपर और इसके साथ-साथ रेड जोन भी बनेंगे।

केंद्र सरकार को उम्मीद है कि नए नियम ड्रोन की बिक्री बढ़ाएंगे। भारत ड्रोन का एक बड़ा मार्केट बनकर उभरेगा। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि ड्रोन रूल्स आने वाले वर्षों में देश के ड्रोन मार्केट को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेंगे।फिलहाल कहना मुश्किल है। केंद्र सरकार ने मार्च में ड्रोन रूल्स 2021 जारी किए थे, जो 12 मार्च को आए। पर इंडस्ट्री समेत स्टेकहोल्डर्स की आपत्तियों के बाद इसमें बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। केंद्र ने एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत ड्रोन पॉलिसी को दोबारा ड्राफ्ट किया...

 

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