भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी नौसैनिकों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने केस बंद किया

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भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी नौसैनिकों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने केस बंद किया India ItalianMarines SupremeCourt भारत इतालवीनौसैनिक सुप्रीमकोर्ट

5 मार्च, 2012 को केरल के कोल्लम की एक अदालत से भारतीय पुलिसकर्मियों के साथ बाहर निकलते भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दोनों इतालवी नौसैनिक मासिमिलानो लातोरे और सल्वातोरे गिरोने. सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2012 में केरल तट के निकट दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ भारत में चल रहे आपराधिक मामले को बंद करने का मंगलवार को निर्देश दिया.

न्यायालय ने कहा कि इटली गणराज्य की ओर से दस करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दी गई है जो ‘उचित और पर्याप्त’ है. पीठ ने दर्ज किया कि क्षतिग्रस्त नाव के मालिक, भारत सरकार, केरल सरकार और मृतकों के वारिस क्षतिपूर्ति राशि स्वीकार करने पर सहमत हो गए हैं. अदालत ने इटली को विदेश मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट खाते में अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि जमा करने का निर्देश दिया था और मंत्रालय को एक सप्ताह के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इसे जमा करने के लिए कहा गया था.केंद्र ने इटली सरकार से पीड़ितों के परिवार को मुआवजे के लिए मध्यस्थता की थीबता दें कि फरवरी 2012 में भारत ने दो इतालवी नौसैनिकों- मासिमिलानो लातोरे और सल्वातोरे गिरोने पर अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ रहे दो भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोप लगाया था.

 

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वो जो मछुआरे मरे थे शायद मच्छर काटने से मर गए थे...?

₹100000000 के मुआवजे में इटली के लोगों की हत्या संभव है क्या?

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