हजारी कोर्ट फैसला सुनाएगी। इस मामले में उन्नाव जिले के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर भी आरोपी हैं। कुलदीप सेंगर को दुष्कर्म के मामले में पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। उन्नाव और आसपास के जिलाें में कभी कुलदीप सिंह सेंगर के नाम का सिक्का चलता था। दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद कुलदीप का साम्राज्य धीरे-धीरे तबाह होता चला गया।
उन्नाव जिले की बांगरमऊ विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक रहते कुलदीप सेंगर पर गांव में ही रहने वाली युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मुकदमे की जांच सीबीआई ने की और हाईकोर्ट से मुकदमा दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर होने के बाद वहीं सुनवाई हुई थी। कुलदीप सेंगर के दोषी साबित होने पर 20 दिसंबर 2019 को न्यायाधीश ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा के साथ ही पीड़िता को 25 लाख रुपये देने का आदेश दिया...
वर्ष 2015-16 में जिला पंचायत चुनाव के दौरान कुलदीप सेंगर सपा से भगवंतनगर से विधायक थे। उन्होंने पार्टी से बगावत कर पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ पत्नी संगीता सेंगर को जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव मैदान में उतारा था। सत्ता दल से विरोध लेने के बाद भी उन्होंने अपने भाई मनोज सेंगर के साथ मिलकर ऐसी मोर्चेबंदी की थी कि सत्ता दल समर्थित प्रत्याशी ज्योति रावत को हार का सामना करना पड़ा था।
BJP4India यही एक ऐसा विधायक जो दुष्कर्म तो करता ही है और उसके पिता की भी हत्या कर देता है और जेल से भी बाहर है वह भी रामराज्य में
BJP4India कुछ करो भक्तो, यही तो तुम्हारे गैंग में सबसे बड़ा L बहादुर है।
BJP4India अब विश्वास नही
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