भाजपा पूर्व विधायक बिजेंद्र सिंह को 5 महीने की कोर्ट ने सुनाई सजा, कुछ देर में ही मिल गई जमानत

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Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में एमपी-एमएलए कोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक बिजेंद्र सिंह को 5 महीने की सुनाई सजा सुनाई है। ये मामला साल 2017 में हुआ था, जब उन्होंने भारी भीड़ के साथ पैदल जुलूस निकाला था। इस मामले में आरोपी 2023 में तय किए गए...

बुलंदशहर : भाजपा विधायक बिजेंद्र खटीक को 5 महीने और डेढ़ हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यूपी के बुलंदशहर में एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले कार्यवाही की। अभियोजन पक्ष ने एमपी-एमएलए कोर्ट को बताया कि 23 जनवरी 2017 को भाजपा के खुर्जा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बिजेंद्र खटीक ने भारी भीड़ के साथ पैदल जुलूस निकाला। जलूस की अनुमति मांगे जाने पर अनुमति नहीं दिखा सके। इस पर उपनिरीक्षक रामौतार सिंह ने आदर्श चुनाव आचार संहिता...

कायम कराया था। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट बुलंदशहर में चार्जशीट दाखिल की। इसके पश्चात एमपी-एमएलए कोर्ट बुलंदशहर ने 20 जून 2023 को इस मामले में धारा 188 और धारा 171 एच के तहत आरोप तय किए थे।कोर्ट ने पूर्व विधायक को दी जमानतमामला एमपी-एमएलए बुलंदशहर से ट्रांसफर होकर अनूपशहर स्थित ACJM कोर्ट एमपी-एमएलए आया। जहां इसकी सुनवाई 6 अक्टूबर 2023 से चल रही थी। एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक बिजेंद्र सिंह को दोषी मानते हुए पांच महीने और डेढ़ हजार रूपये के अर्थदंड...

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